आइएनएक्स मीडिया मनी लांडरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 मार्च तक कार्ति की गिरफ्तारी से अंतरिम सरंक्षण बरकरार रखा है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अब कार्ति के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट से कार्ति के सभी लंबित मामलों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। अब शीर्ष कोर्ट तय करेगा कि क्या रिट याचिका में हाईकोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है?
इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्ति चिदंबरम को 22 मार्च तक अंतरिम सरंक्षण देने के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो दिन की मोहलत दे दी थी। कोर्ट ने आज कार्ति के उस नए आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो दिन की मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अनुमति के बाद अब कार्ति को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण 20 मार्च से बढ़कर 22 मार्च हो गया है। ईडी ने कोर्ट के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
Delhi High Court allows fresh application of #KartiChidambaram which sought 2 day extension in protection from arrest by ED citing non availability of Senior Counsel on the date.ED filed no objection in it. Next date of hearing is now 22nd March pic.twitter.com/vr26PYILfE
— ANI (@ANI) March 15, 2018
गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 20 मार्च तक की अंतरिम राहत दी थी। जज एस रविंद्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया था कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है
इस मामले में कार्ति को चेन्नै हवाईअड्डे से 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 12 दिन तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने कार्ति के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, इसके बदले कार्ति ने कोर्ट से अपनी याचिका पर तय तारीख 15 मार्च के बदले 11 मार्च को ही सुनवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम भी अदालत में मौजूद थे।