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INX मीडिया केस में 26 मार्च तक कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

  आइएनएक्स मीडिया मनी लांडरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 मार्च तक कार्ति की...
INX मीडिया केस में 26 मार्च तक कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

 

आइएनएक्स मीडिया मनी लांडरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 मार्च तक कार्ति की गिरफ्तारी से अंतरिम सरंक्षण बरकरार रखा है।

 

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अब कार्ति के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट से कार्ति के सभी लंबित मामलों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। अब शीर्ष कोर्ट तय करेगा कि क्या रिट याचिका में हाईकोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है?

इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्ति चिदंबरम को 22 मार्च तक अंतरिम सरंक्षण देने के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 

 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो दिन की मोहलत दे दी थी। कोर्ट ने आज कार्ति के उस नए आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो दिन की मांग की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अनुमति के बाद अब कार्ति को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण 20 मार्च से बढ़कर 22 मार्च हो गया है। डी ने कोर्ट के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

 

गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 20 मार्च तक की अंतरिम राहत दी थी। जज एस रविंद्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया था कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है

इस मामले में कार्ति को चेन्नै हवाईअड्डे से 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 12 दिन तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने कार्ति के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, इसके बदले कार्ति ने कोर्ट से अपनी याचिका पर तय तारीख 15 मार्च के बदले 11 मार्च को ही सुनवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम भी अदालत में मौजूद थे।

 

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