सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने लेखक और तर्कवादी एमएम कलबुर्गी की हत्या मामले में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने मामले की जांच करने वाली एजेंसियों एनआईए और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया तथा 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
इस मामले में कलबुर्गी की पत्नी उमादेवी कलबुर्गी ने याचिका दायर करके एसआईटी जांच की मांग की थी। अगस्त 2015 में कन्नड़ विद्वान और शोधकर्ता एम एम कलबुर्गी की उनके आवास पर ही दो अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने लेखक की पत्नी उमा देवी कलबुर्गी की याचिका पर जांच एजेंसियों तथा दोनों राज्यों की सरकारों से इस पर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
कलबुर्गी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या के मामले में अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई है।
गौरतलब है कि हम्पी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जाने-माने विद्वान तथा पुरालेखवेत्ता कलबुर्गी की 30 अगस्त 2015 को कर्नाटक के धारवाड़ में कल्याण नगर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह 77 वर्ष के थे। कलबुर्गी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार थे।