उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इसके बाद पुलिस ने नए कानून के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तत्काल तीन तलाक बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद संभवतः देश में यह पहला केस दर्ज हुआ है।
नए कानून में तीन साल तक की सजा का प्रावधान
मुस्लिम वीमिन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल को संसद से मंगलवार को मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को गुरुवार को सहमति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया। नए कानून में प्रावधान है कि अगर को व्यक्ति अपनी पत्नियों को तत्काल तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकता है।
दहेज की मांग कर रहा था पति
हरियाणा के नूह जिले के इकराम की शादी दो साल पहले मथुरा जिले की निवासी जुमीरत से हुए थी। वह अपने ससुरालियो से एक लाख रुपये दहेज की मांग कर रहा था। उसके ससुरालिये मथुरा जिले के कोसी कलां स्थित कृष्णा नगर में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर रुचि त्यागी ने बताया कि पति द्वारा दहेज के लिए परेशान किए जाने पर जुमीरत अपने पिता के घर लौट आई और स्थानीय पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जिले के महिला थाने में पुलिस ने पति और पत्नी को समझौता करने के लिए बुलाया।
समझौता होने पर भी दे दिया तलाक
पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कई बार समझाने-बुझाने के बाद दोनों समझौता करने को तैयार हो गए। पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों को दोबारा बुलाया। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते दिखाई दे रहे थे। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि जैसे ही पति-पत्नी थाने से बाहर आए। इकराम ने दहेज की फिर मांग की। ससुरालियों द्वारा मांग पूरी करने में असमर्थता जताए जाने पर उसने तीन तलाक बोल दिया। तलाक दिए जाने के बाद ससुराल पक्ष की ओर से पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने इकराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।