शेयर बाजारों को भेजी सूचना में चैनल ने कहा है कि याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एनडीटीवी ने कहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसके हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर नौ नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट से लेकर 10 नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट तक, एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
कंपनी की ओर से कहा गया है, एनडीटीवी लिमिटेड और अन्य ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है, इसके साथ ही आदेश की संवैधानिक वैधता और उस कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है जिसके तहत इस आशय का आदेश जारी किया गया है।