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न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक...
न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका के संबंध में केंद्र और सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। याचिका में मामले पर एसआईटी के गठन की बात कही गई है।

जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इससे संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे। 19 सितंबर को इससे संबंधित एफआईआर सीबीआई में दायर की गई थी, जिसमें ओडिशा के एक पूर्व जज का भी नाम है। पीठ ने यह भी कहा कि इसे सील बंद कवर में रखा जाए।

इससे पहले न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के अनुरोध पर इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करने पर हामी भरी थी।

मामले की तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए दवे ने कहा, ‘‘यह याचिका न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की पीठ के समक्ष पंजीकृत होनी चाहिए क्योंकि यह संस्था की सम्प्रभुता की रक्षा से जुड़ा मामला है।’’ उन्होंने कहा था कि इसे लेकर गंभीर आशंकाएं हैं इसलिए मामले की सुनवाई गुरुवार को दिन में पौने एक बजे होनी चाहिए।

दवे ने कहा, ‘‘यह मामला न्यायाधीशों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लिये जाने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं और कोई भी अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है।’’ उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है और न्यायालय को संस्था की रक्षा में उनकी मदद करनी चाहिए।

इस पर पीठ ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार अपनी जगह हैं लेकिन यह समाज का भी दायित्व है कि वह अधिकारों की रक्षा करे।

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