बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा के वकील ने पोर्न स्कैंडल केस में मुंबई पुलिस द्वारा सामग्री को पोर्न के रूप में बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उनके वकील अबाद पोंडा ने मंगलवार को कोर्ट में यह दलील दी है। इस पूरे मामले में आरोपी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पोंडा ने अपनी दलील में कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजपने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है, क्योंकि यह कानून "वास्तविक संभोग" को पोर्न मानते हैं। इस अलावा कुछ भी महज अश्लील सामग्री है।
पोंडा ने कहा कि आईटी अधिनियम की धाराओं को आईपीसी की धाराओं के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहां पुलिस ने ऐसा ही किया है। आईटी अधिनियम की धारा 67 ए यौन स्पष्ट कृत्यों के बारे में बात करती है।
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उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल जो वेब सीरीज बनाई जा रही है पुलिस उन्हें अश्लील सामग्री मान रही है, लेकिन यह वास्तव में पोर्न के रूप में वर्गीकृत नहीं है। इस रिमांड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता जिसमें दो लोग वास्तव में संभोग कर रहे थे। यदि वह वास्तविक संभोग नहीं है, तो इसे पोर्न के रूम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।