सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की ओर से डाली गई अर्जी को लेकर केंद्र को ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2018-19 सत्र के लिए ली जाने वाली दाखिला परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। इससे पहले मार्च में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी।
गौरतलब है कि मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 और डेंटिस्ट एक्ट-1948 के मुताबिक, जिनमें 2016 में कुछ संसोधन किए गए देशभर के कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट-2017 परीक्षा सीबीएसई की ओर से आयोजित की जाएगी।