छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच सोमवार को करीब डेढ़ घंटे की बहस चली। इसके बाद जज ने अपने फैसले में पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत में फैज़ल रिज़वी और सुदीप श्रीवास्तव ने आरोपी विनोद वर्मा की ओर से पक्ष रखा। इसके अलावा इस मामले में जेएमएफसी भावेश बट्टी की अदालत में पुलिस डायरी और जमानत आवेदन पर जवाब के साथ पुलिस पेश हुई।
अश्लील सीडी मामले में पंडरी थाने में दर्ज मामले पर गाजियाबाद से गिरफ्तार विनोद वर्मा 13 नवंबर तक सेंट्रल जेल में बंद हैं।
पिछले दिनों विनोद वर्मा को कथित उगाही और धमकी देने के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। विनोद वर्मा का कहना था कि उनके पास छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी है, जिस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
इस मामले में राजेश मूणत ने कथित सेक्स सीडी मामले के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
विनोद वर्मा पर मंत्री के खिलाफ कथित सेक्स सीडी वाले मामले में ब्लैकमेलिंग, धमकी सहित अन्य के आराोप में मामला दर्ज किया गया था।