सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस लेने से इनकार किया है। बैन पर पुनर्विचार करने को लेकर कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ राहत देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखे हैं, वे उसे जला सकते हैं।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत दुख पहुंचाने वाली है कि प्रदूषण से जुड़े इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। एनसीआर में पटाखों पर बैन को कुछ नेताओं और सोशल मीडिया द्वारा 'ऐंटी-हिंदू' फैसला करार दिए जाने के संदर्भ में कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस तरह की टिप्पणियों से दुख हुआ।'
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिवाली के बाद देखेंगे कि क्या इस बैन से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है या नहीं। बीते सप्ताह ही कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी।
वहीं, इस बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में शाम 6:30 से रात 9:30 तक का वक्त पटाखे जलाने के लिए तय किया है। यही नहीं इस दौरान पीसीआर वैन आदेश के पालन की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करेंगी।
Supreme Court refuses to modify its earlier order on sale of firecrackers, ban on sale to continue till further hearing in the case. pic.twitter.com/tkjnWMp8ou
— ANI (@ANI) October 13, 2017
Punjab & Haryana High Court fixes 6:30 pm-9:30 pm as the time allowed to burst firecrackers. PCR vans to keep a check on flouting of order.
— ANI (@ANI) October 13, 2017
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पटाखा कारोबारियों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बड़ा निवेश कर रखा है। इसके चलते उनका स्टॉक रखा रह जाएगा और बड़ी चपत लगेगी।