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सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्‍कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी ‌किया

प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्‍कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी ‌किया

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया। साथ ही तीन सप्ताह के भीतर उन्हें जवाब देने को भी कहा है।

दरअसल, रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रद्युम्न के पिता वरुण कुमार ने कोर्ट में अपील कर सीबीआई जांच की मांग की थी। उनके वकील ने बताया, "हमने कहा है कि स्कूल की कमियों पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आयोग या ट्रिब्यूनल बनाया जाए। कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल को भी नोटिस जारी किया है।" वहीं, रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने की अपील की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

क्या कार्रवाई हुई?

इस बीच स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल का रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल है। जानकारी के मुताबिक जेजे एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही अभिभावकों और मीडिया पर लाठीचार्ज के मामले में सोहना रोड और सदर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 

गुस्साए लोगों ने लगाई आग, लाठीचार्ज 

रविवार को हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान में आग लगा दी। इस बीच स्कूल के बाहर प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस ने अभिभावकों पर लाठीचार्ज किया। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात ‌किए गए हैँ। लाठीचार्ज में एक मीडियाकर्मी भी घायल हो गया। 

शिक्षा मंत्री के बोल 

इस बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदुम्न के माता-पिता जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है।

क्या था मामला?

गौरतलब है कि शुक्रवार को गुड़गांव के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी जिला निवासी वरुणचंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गुड़गांव पुलिस ने बताया कि आरोपी कंडक्टर ने बच्चे का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। पूछताछ के दौरान कंडक्टर अशोक कुमार ने यह कबूल किया कि उसने गुरुवार को भी बच्चे का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। इस बीच प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

 

 

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