ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीइआरआइ) के प्रमुख आर के पचौरी पर दिल्ली में यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बुधवार को दिल्ली में दर्ज की गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पचौरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी ताकि वह 23 फरवरी तक निचली अदालत में जमानत के लिए अपील कर सकें। टेरी में ही काम करने वाली पचौरी की सहकर्मी ने यह शिकायत दर्ज कराई है।
पचौरी को सन 2007 में जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पचौरी ने कोर्ट से अंतिम राहत के लिए 23 मार्च तक का समय मांगा था।
अपनी अर्जी में पचौरी ने न्यायाधीश एस पी गर्ग से कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में खबरों से पता चला और उन्हें नोटिस मिला कि वह अपना लैपटॉप, टेलीफोन और अन्य दस्तावेज पेश करें।
एफआईआर में पीड़िता ने दावा किया गया है कि सिंतबर 2013 में जब से वह संस्थान में आई है पचौरी उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पचौरी उन्हें अश्लील इमेल और एसएमएस भी करते थे।
यह एफआईआर लोदी कॉलोनी पुलिस थाने में 13 को आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करने) और 506 (डराने) के तहत दर्ज की गई है।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद महिला ने पुलिस से लिखित रूप से अनुरोध किया था कि पुलिस पचौरी का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटर जब्त कर ले। सूत्रों ने बताया कि शिकायत में भी सूचना दी गई है कि पचौरी ने मंगलवार की सुबह फोन और एसएमएस के जरिये चार बार महिला से संपर्क करने की कोशिश की थी। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने टेरी के इंडिया हैबिटैट सेंटर में स्थित दफ्तर में टीम भेज कर अन्य स्टाफ से भी पूछताछ की है।
कोर्ट की सुनवाई से पहले जारी एक बयान में पचौरी के प्रवक्ता ने कहा, ‘जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। पूरा मामला माननीय उच्च अदालत में है।’