बीएसएफ के जवान भूदेव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उसे नवंबर तक दिल्ली से शिलांघ न भेजा जाए क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है और उन्हें नवंबर तक बच्चा होने की उम्मीद है। जस्टिस संजीव सचदेवा और ए के चावला की पीठ ने बीएसएफ से कहा कि जवान की तैनाती कहीं और करके मदद करें, कुछ दया दिखाइए। अगर जवान नाखुश रहेंगे तो आप खुशहाली के साथ काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
बीएसएफ की तरफ से एडवोकेट संजीव नरूला ने पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का आवेदन अभी विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मसले को दो हफ्ते में निपटाएं और आगे 12 जुलाई को इस पर फिर सुनवाई होगी। मालूम हो कि जवान भूदेव सिंह ने इस साल फरवरी में ही विभाग में आवेदन किया था कि उसका तबादला न किया जाए। बावजूद इसके बीएसएफ ने दस जून को आदेश दिया कि 25 जून तक उसका मेघालय तबादला किया जाए। जवान की पत्नी शिक्षक है और लंबे समय दिल्ली में उनका आईवीएफ इलाज हुआ। इस दौरान जवान भूदेव दिल्ली में तैनात रहे। अब पत्नी गर्भवती है तो उसका तबादला कर दिया गया। मालूम हो कि इससे पहले जवान तेजबहादुर ने बीएसएफ में खान पान को लेकर सवाल उठाया था और यह मसला खासा चर्चा में आया था।