नई दिल्ली। लव जेहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक को, धर्मपरिवर्तन कर उससे शादी करने वाली लड़की को 3 लाख रुपये की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया है। इसके लिए युवक को युवती के नाम 3 लाख रुपये एफडी कराने का आदेश दिया है। यह एफडी एक महीने के अंदर करानी होगी। पत्नी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की है, उसने अपने पति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
कोर्ट ने निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से उसने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराज़गी झेलने वाली वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना बेहद जरूरी है। अब इस पूरे मामले की 8 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा।
बिजनौर की संगीता ने शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर शाइस्ता परवीन नाम रखा था। शाइस्ता ने हाईकोर्ट में ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुननवाईई में शाइस्ता की सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को भी निर्देश दिए है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि बालिग युवक और युवती को साथ रहने का अधिकार है।