धनशोधन के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए एक प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यहां की एक सत्र अदालत को और समय दिया है। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि लंबित दलीलों को 11 नवंबर तक पूरा किया जाए।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की अनुपलब्धता के कारण मामले में स्थगन लिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 नवंबर को पोस्ट किया गया था।
इससे पहले, न्यायाधीश ने मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था और जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
ईडी ने 2017 में आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था। उस पर कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।