दिल्ली की एक अदालत 31 मई को इस पर अपना आदेश सुना सकती है कि क्या उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी के इस दावे पर ध्यान देने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया कि उसके पास उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
ईडी ने यह भी कहा कि उसके पास मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार के लिए 28 मई की तारीख तय की है।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जिसने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी थी। इसने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और वापस जेल जाने का निर्देश दिया है।
उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद, ईडी ने कथित भ्रष्टाचार पर 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।