Advertisement

मथुरा विवाद: श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर खारिज याचिका बहाल, 25 जुलाई को होगी सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग...
मथुरा विवाद: श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर खारिज याचिका बहाल, 25 जुलाई को होगी सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका बहाल कर दी है। संत समाज द्वारा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर काशी के तर्ज पर विशाल कॉरिडोर बनाने के मांग के बीच यह निर्णय आया।

इस याचिका की बहाली का आदेश 17 फरवरी 2022 को पारित किया गया।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इस आधार पर यह याचिका बहाल की कि इसे बहाल करने का आवेदन बिना किसी देरी के दाखिल किया गया था।

मुख्य याचिका 19 जनवरी 2021 को दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के हाजिर नहीं होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि, याचिका बहाल करने का आवेदन इसके तुरंत बाद दाखिल कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, “उस आवेदन में बताए गए कारण के मद्देनजर याचिका बहाल की जाती है और 19 जनवरी 2021 को मुख्य याचिका को खारिज करने का आदेश वापस लिया जाता है। इस याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई 2022 को की जाएगी।"

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad