Advertisement

मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली क्षणिक राहत, ठाणे कोर्ट ने दी शनिवार को पेशी से छूट

ठाणे की एक अदालत ने शनिवार को एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता...
मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली क्षणिक राहत, ठाणे कोर्ट ने दी शनिवार को पेशी से छूट

ठाणे की एक अदालत ने शनिवार को एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से छूट दे दी।

गांधी के वकील वकील नारायण अय्यर ने बताया कि भिवंडी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एलसी वाडीकर ने दिन के लिए छूट के आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले को छह अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।

उन्होंने कहा कि अपने आवेदन में गांधी ने कहा कि उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में हैं और उन्हें शनिवार को अदालत में पेश होने से छूट की जरूरत है ताकि उनकी देखभाल की जा सके।

संयोग से, अदालत ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे की पेशी से छूट के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें गिरने में पैर में फ्रैक्चर हुआ था।

हालांकि, कुंटे के वकील ने अदालत में पेश होने से स्थायी छूट के लिए गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की छूट के लिए उनकी याचिका "आरोपी के इरादे के बारे में संदेह पैदा करती है।"

वहीं, प्रधान जिला न्यायाधीश अभय मंत्री ने एफसीजेएम भिवंडी एलसी वाडीकर की अदालत को एक विशेष अदालत के रूप में नामित किया है, जो संसद सदस्यों, विधान सभा और परिषद के सदस्यों के खिलाफ पिछले और वर्तमान में लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए है।  

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad