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रणवीर अल्लाहबादिया केस: जांच समाप्त, पासपोर्ट याचिका पर 28 अप्रैल को फैसला

मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया पिछले कई महीनों से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं।...
रणवीर अल्लाहबादिया केस: जांच समाप्त, पासपोर्ट याचिका पर 28 अप्रैल को फैसला

मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया पिछले कई महीनों से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल, इंडियाज गॉट लैटेंट नाम के कॉमेडी शो में अभद्र टिप्पणी करने के कारण देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को थोड़ी राहत दी है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है और अब उनका पासपोर्ट वापस करने की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल 2025 को होगी।

दरअसल, रणवीर इलाहाबादिया पर समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में एक कंटेस्टेंट के माता-पिता के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है। इस टिप्पणी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कई लोगों और संगठनों ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और नैतिकता के खिलाफ बताया। इसका नतीजा यह हुआ कि असम समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रणवीर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान रणवीर को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को "गंदे दिमाग की उपज" करार दिया और यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के प्रसार पर भी चिंता जताई। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रणवीर को शालीनता और नैतिकता के मानकों का पालन करते हुए अपना पॉडकास्ट जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और कोई भी नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी गई।

बता दें कि रणवीर ने एनसीडब्ल्यू के सामने भी पेश होकर माफी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह उनकी आखिरी गलती है और वे भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचेंगे। अब सभी की निगाहें 28 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां उनके पासपोर्ट की वापसी का फैसला होगा। यह मामला न केवल रणवीर के करियर, बल्कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।

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