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हरियाणा और पंजाब कल से ग्रीन जिलों में गतिविधियां शुरू करने को तैयार

कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जिलों को छोड़कर बाकी जिलों यानी ग्रीन जोन में गतिविधियां शुरू करने के लिए...
हरियाणा और पंजाब कल से ग्रीन जिलों में गतिविधियां शुरू करने को तैयार

कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जिलों को छोड़कर बाकी जिलों यानी ग्रीन जोन में गतिविधियां शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पंजाब और हरियाणा ने भी तैयारी कर ली हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रीन जिलों में गतिविधियों की छूट देने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। पंजाब सरकार ने भी अपने यहां के हालातों और आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिन गतिविधियों को अनुमति दी जानी है, उनके बारे में फैसला कर लिया है।

हरियाणा में इन कार्यों की इजाजत

20 अप्रैल से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आवश्यक सामान इधर से उधर ले जाने के लिए रेल सेवा, भारी वाहनों के अलावा हौजरी, टैक्स्टाइल इंडस्ट्री सहित कई तरह की उत्पादन यूनिट्स को शुरू किया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू करने, मछली एवं हेचरी उत्पादन शुरू करने, ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों के अलावा ढाबे, ट्रक रिपेयरिंग,किताबों व स्टेशनरी की दुकानें खोलने के अलावा टैक्सटाइल, हौजरी, दैनिक उपभोग वस्तुओं के कारखानों को शुरू किया जाएगा। ईंट-भट्ठों में भी उत्पादन पर छूट दी जाएगी। शराब, गुटका व च्यूंग्म की सेल पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा विवाह समारोह को लेकर भी कुछ राहत दी जा सकती है। 20 से अधिक लोगों के समारोह में एकत्रित न होने को लेकर संबंधित जिलाधीश की ओर से अनुमति प्रदान करने की छूट 20 अप्रैल के बाद दी जाएगी।

श्रमिकों को कार्यस्थल पर ले जाएंगे

खास बात यह है कि 20 अप्रैल के बाद प्रदेश के करीब 595 राहत शिविरों में रह रहे करीब 17 हजार प्रवासी मजदूरों को भी उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने की योजना है। सरकार ने राहत दिए जाने वाले जिलों के अधिकारियों को भी यह सख्त निर्देश जारी किए हैं कि राहत दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और धारा 144 के चलते किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों।

मनरेगा मजदूरों को मिलेगा काम
संकट के इस दौर में मजदूरों को काम देने के इरादे से सरकार की ओर से 20 अप्रैल के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों से सिंचाई एवं कृषि संबंधी कार्य लिए जाएंगे। 

हरियाणा के इन जिलों में राहत
अब तक हरियाणा में कोरोना के 227 केस पॉजीटिव आ चुके हैं। 88 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 137 अभी एक्टिव केस हैं। राहत भरी बात यह है कि अब तक महेंद्रगढ़, झज्जर व रेवाड़ी में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा सिरसा, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, यमुनानगर व फतेहाबाद भी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नूंह, पलवल, फरीदाबाद व गुरुग्राम रेड जोन में हैं और इन्हीं जिलों में सबसे अधिक केस हैं। इसके अलावा पिछले 2-3 तीन दिनों में पंचकूला में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

सोमवार से खुलेंगे हरियाणा के दफ्तर

हरियाणा सरकार के कर्मचारी सोमवार से दफ्तरों में नजर आएंगे। क्लास वन व टू श्रेणी के अधिकारी दफ्तरों में मौजूद रहेंगे जबकि ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों व बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों को जारी पत्र में सरकार ने कहा है कि क्लास-वन और टू के सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर आएंगे।

पंजाब ने भी तैयारियां पूरी कीं
पंजाब सरकार ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से सभी तरह के उद्योगों व निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। उद्योगों व निर्माण गतिविधियों के आलावा हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनको रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की भी मंजूरी दी है। स्टोन क्रशर, रेत, सीमेंट और स्टील की बिक्री की भी इजाजत दी गई है। निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट को भी छूट दी गई है। इसी के साथ नए अकादमिक सेशन को देखते हुए स्टेशनरी की दुकाने भी खोलने का फैसला किया है। हालांकि हॉटस्पॉट शहरों को इनमें शामिल नहीं किया गया है।  

इन नियमों अंतर्गत होगा काम 

1. किसी भी इलाके में दो या इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर उसे नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
2. पहले से निर्धारित भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्रों को ही नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जैसे गांव, सेक्टर, वार्ड आदि।
3. जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न दुकानों, उद्योगों आदि के खुलने के समय की अनुमति स्थानीय जरूरतों व शारीरिक दूरी के नियमों के आधार पर देंगे
4. ढाबों पर बैठ कर नहीं खा पाएंगे, पैक करा कर ले जा सकेंगे
5. नए अकादमिक सेशन को देखते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की किताबों व स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है
6. पांच से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे जमा

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