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महाधिवक्‍ता और अपर महाधिवक्‍ता पर चलेगा अदालत की अवमानना का मुकदमा, जानिए ऐसा क्‍यों हुआ

झारखंड सरकार के महाधिवक्‍ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्‍ता सचिन कुमार पर अदालत की अवमानना का केस...
महाधिवक्‍ता और अपर महाधिवक्‍ता पर चलेगा अदालत की अवमानना का मुकदमा, जानिए ऐसा क्‍यों हुआ

झारखंड सरकार के महाधिवक्‍ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्‍ता सचिन कुमार पर अदालत की अवमानना का केस चलेगा। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। रांची हाई कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश एसके दि्वेदी की अदालत ने दोनों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने का आदेश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत से यह मामला जुड़ा है। रूपा के पिता ने हत्‍या का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच के लिए याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के सिलसिले में महाधिवक्‍ता ने अदालत को बताया था कि सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्‍ता यह बता रहे थे कि इस मामले को दो सौ प्रतिशत सीबीआई को सौापी जानी है।

महाधिवक्‍ता का कहना था याचिकाकर्ता के अधिवक्‍ता उनके पास बैठे लोगों को यह बता रहे थे, स्‍पीकर ऑन रहने के कारण उन्‍हें जानकारी मिली। अदालत ने महाधिवक्‍ता से इसे लिखित रूप में एफिडेविट कर देने को कहा मगर महाधिवक्‍ता ने कहा कि जो सूचना वे मौखिक रूप से दे रहे हैं उसे ही स्‍वीकार किया जाये। तब कोर्ट ने इस मामले पर एतराज जताते हुए मुख्‍य न्‍यायाधीश को भेज दिया था। उसी केस में याचिकाकर्ता के अधिवक्‍ता राजीव कुमार ने दोनों पर आपराधिक अवमानना का मामला चलाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था।

प्रार्थी पक्ष का कहना था कि हमने अदालत की अवमानना नहीं की है। के बाद बुधवार को हाई कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश ने झारखंड के महाधिवक्‍ता और अपर महाधिवक्‍ता के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने का आदेश दिया। इसके पूर्व इस मामले में वचुअल सुनवाई के दौरान वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल ने कहा था कि लिखित रूप में आने पर मामला कोर्ट के रिकार्ड में आ जायेगा। अनावश्‍यक इसे आगे नहीं बढ़ाया जाये। प्राथी का आवेदन सुनवाई के योग्‍य नहीं है। तब अदालत की टिप्‍पणी थी कि क्‍या महाधिवक्‍ता ऐसा व्‍यवहार कर सकते हैं। सवाल न्‍यायिक संस्‍था पर उठा है।

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