दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम ना उठाने के लिए फटकार लगा रहा है। बिगड़ते वायु गुणवत्ता के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे अपने चार जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। अगले आदेश तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले, अधिकारियों ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 14 से 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था।
सरकार ने नलसाजी, आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ईगीरी जैसी गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को छोड़कर, एनसीआर में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। राज्य में. डीजल जनरेटर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया कि ये प्रतिबंध अगले आदेश तक हरियाणा के सभी 14 एनसीआर जिलों में सख्ती से लागू रहेंगे। एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, महेंद्रगढ़ और नूंह शामिल हैं।
वहीं शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही, 40 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जो प्रदूषण फैला रहे उद्योगों और निर्माण कार्यों पर सीधी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि इन उपायों पर अमल किया जा।
बता दें कि कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह चेताया था कि वह कुछ करे, नहीं तो कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देगा। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की थी।