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अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।
अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से लागू करने की बात कहते हुए दावा किया कि आने वाले समय में यही लोग,  जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया वे बहुमत की सरकार बनाएंगे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं छह लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सेवा के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के माता-पिता के लिए पांच लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के शहीद कार्मिक के आश्रित को 20 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराती है। कई बार पारिवारिक कारणों से तालमेल ना होने के कारण शहीद के वृद्ध माता-पिता को जीवनयापन में कठिनाई होती है। इसके समाधान के लिए ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के माता-पिता के लिए पांच लाख रुपये अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया कि इस प्रकार के प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री अगर ठीक समझें तो अपने विवेकाधीन कोष से अनुग्रह राशि की निर्धारित दरों से अधिक मदद दे सकते हैं। इस निर्णय का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब शहीद पुलिसकर्मी अथवा अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। मंत्रिपरिषद की बैठक में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत समाजवादी पेंशन धारकों के परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

योजना के तहत दो लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल सरकारी बीमा कंपनियों को निविदा के वास्ते आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में केवल एक चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

बीमा कवर की अवधि तीन साल होगी एवं पॉलिसी का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा। लाभार्थी को चिकित्सालय में सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सालय में भर्ती के दौरान रोगी को मुफ्त चिकित्सा के साथ ही, मुफ्त भोजन एवं चिकित्सालय से छुट्टी के समय घर जाने के लिए पांच सौ रुपये यात्रा व्यय के रूप में चिकित्सालय द्वारा नकद दिया जाएगा।

योजना के तहत कार्डियोलॉजी,  कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, चेस्ट सर्जरी,  कैंसर,  अंग प्रतिरोपण इत्यादि से संबंधित गंभीर बीमारियों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। इस योजना का संचालन साची नामक एजेंसी करेगी। एजेंसी द्वारा नियमों,  विनियमों,  दिशा-निदर्शों एवं सरकार की नीतियों के तहत इस योजना के सफल संचालन के लिए कार्यवाही योजना के नियमन एवं क्रियान्वयन से संबंधित की जाएगी।

मंत्रिापरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश रक्षक दल प्रथम संशोधन नियमावली-2016 के प्रख्यापन को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को 60 वर्ष की आयु तक दल में बने रहने के साथ ड्यूटी के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे जन सामान्य की सुरक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन में सुगमता होगी।

मंत्रिामण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान एवं उससे संबंधित विनियोग विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्रिापरिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंतरिम बजट तथा लेखा अनुदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिापरिषद ने राज्य में बंद सिनेमाघरों को फिर से चलाने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 31 मार्च 2015  तक बंद छविगृहों को इस योजना में शामिल करते हुए अनुदान की स्वीकृति की तारीख से पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए संग्रहीत मनोरंजन कर का 30  प्रतिशत अनुदान तथा चौथे साल और उससे आगे के लिए पूर्ण कर देयता का प्रावधान किया गया है। (एजेंसी)

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