इस मामले में विवेचना अधिकारी सीओ हजरतगंज (लख्ानऊ) अविनाश मिश्र ने अमिताभ ठाकुर और मुलायम सिंह यादव से उनकी आवाज का सैंपल देने की सहमति मांगी है। दोनों को भेजे गए नोटिस में मिश्र ने कहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की आवाज के नमूने लेने की इजाजत दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, वॉयस सैपंल के लिए नोटिस लेकर मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे सिपाही को वापस लौटा दिया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुलायम ने यह नोटिस रिसीव किया अथवा नहीं। आउटलुक से फोन पर बात करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा, यह मामला दिखाता है कि प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं की रफ्तार कितनी धीमी होती है।
उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई, 2015 को अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर उन्हें फोन कर धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया। इसके बाद भी अमिताभ ठाकुर ने कानूनी संघर्ष जारी रखा। 20 अगस्त 2016 को सीजेएम ने इस मामले में पुलिस की ओर से दी गई अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए क्षेत्राधिकारी हजरतगंज से विवेचना कराये जाने और कॉम्पैक्ट डिस्क की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराने के आदेश दिए थे।