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मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कहा- ''इस मुश्किल घड़ी में हम परिवार के साथ''

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने मुख्तार अंसारी को...
मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कहा- ''इस मुश्किल घड़ी में हम परिवार के साथ''

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी और गाजीपुर में उनके आवास पर गए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अंसारी की मौत पर दुख जताया और लिखा, "आज हम मृतक मुख्तार अंसारी के घर गए और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस कठिन समय में, हम उनके परिवार, समर्थकों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं।" 

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, "इंशा अल्लाह, इस अंधेरे को चीर कर रोशनी आएगी। अगर आप 'फिरौन' हैं तो 'मूसा' भी जरूर आएंगे।"

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार के चलते गाज़ीपुर में भारी सुरक्षा तैनाती की गई थी। उनके आवास से कब्रिस्तान तक जाने वाले रास्ते पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

पोस्टमॉर्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव शुक्रवार रात उनके गाजीपुर स्थित आवास पर लाया गया। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि अंसारी की मौत हृदयघात के कारण हुई। मुख्तार अंसारी का गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। हालांकि, उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें "भोजन में जहर दिया गया था।"

अस्पताल की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 बजे अस्पताल लाया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मरने से पहले नौ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी देखभाल की थी। इस बीच, तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच करेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा ने न्यायिक जांच के संबंध में आदेश जारी किए।

अप्रैल 2023 में, एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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