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बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।
बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

 

दरअसल, राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहां विदेशी शराब व बीयर के उत्पादन और उसके निर्यात को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। जबकि सरकार का कहना है कि राज्य में बीयर उत्पादन के तीन और विदेशी शराब के 12 बोटलिंग प्लांट कार्यरत हैं।

सुबहानी ने कहा कि इन प्लांटों में सैकड़ों लोग कार्यरत हैं। यहां से उत्पादित शराब और बीयर देश के अन्य राज्यों में भेजी जाती है। जबकि बिहार में इसपर पूरी तरह प्रतिबंध है। सुबहानी ने कहा कि इसके निर्यात को लेकर कई स्तर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। निर्माताओं द्वारा जिस ट्रक से अन्य राज्यों को उत्पाद भेजा जाता है, उस पर जीपीएस व डिजिटल लॉक लगा होता है।

साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की देखरेख में उसे गंतव्य तक भेजा जाता है। इन ब्रिवरेज व बोटलिंग प्लांटों से बाहर भेजी जाने वाली विदेश शराब व बीयर का विस्तृत ब्योरा उत्पाद विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इन कंपनियों के लिए शर्त निर्धारित है कि वे शराब के पुराने स्टॉक का लेबल बदलकर तीन माह के भीतर इसका निर्यात सुनिश्चित करेंगे। अगर वे पुराने शराब का स्टॉक निकालने की गारंटी नहीं देते हैं तो उन्हें निर्यात की अनुमति या परमिट नहीं दी जाएगी।

सुबहानी ने बताया कि शराब व बीयर के निर्यातकों को एक करोड़ रुपये की गारंटी प्रतिवर्ष प्रतिभूति के तौर पर रखने की शर्त भी लगाई गई है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि इन शर्तों पर बीयर व विदेशी शराब के उत्पादन से राज्य में पूर्ण शराबबंदी कर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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