बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का फैसला लिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है।
हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के तहत होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय 27 जून को उद्देश्य के लिए गठित राज्य सरकार के अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में लिया गया था और उस पर कानूनी सलाह दी गई थी।
अधिसूचना में पदोन्नति में ऐसे आरक्षण को प्रभावित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी दिए गए।
बता दें कि पिछले दिनों पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया था। कई राजनीतिक दलों ने भाजपा पर इस ऐक्ट के प्रावधानों को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया था। इस पर भाजपा को सफाई भी देनी पड़ी थी कि आरक्षण और दलित समुदाय की सुरक्षा से जुड़े अन्य नियम बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता है तो सरकार अध्यादेश लेकर आएगी।