बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कोरोना संक्रमण से 82 और लोगों की मौत हो गई है। अब सोमवार को कोरोना से मरने वालों की संख्या 2821 हो गयी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 11,407 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक राजधानी पटना से कुल 2,028 मामले आए हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले दस दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसको लेकर मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश ने जानकारी देते हुए कहा, "कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है।"
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जरूरी है कि इस दौरान राज्य के सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और आवश्यक कामों से ही बाहर निकलें। विभाग की तरफ से विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दरअसल, बढ़ते संक्रमण और कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए अब एक्सपर्ट ने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। ये सलाह एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने भी दी थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि जहां दस फीसदी से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। राज्य में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त करने का दायित्व भी राज्य के पास है। क्योंकि, राज्य के अस्पतालों की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है।
आइए जानते हैं कि इस दौरान किन-किन चीजों पर छूट और पाबंदियां रहेंगी...
राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे...
सिर्फ ये विभाग खुले रहेंगे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यलय, न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सरकारी व निजी अस्पताल, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान आदी।
पाबंदिया...
वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह के परीक्षा नहीं लिए जाएंगे।
रेस्टोरेंड एवं खाने-पीने की दुकानें बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन को लेकर रोक
विवाह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन की अनुमति, लेकिन कार्यक्रम से तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी सूचना। और श्राद्ध में अधिकतम बीस आदमी के शामिल होने की अनुमति