बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना सरकारी बंगला छोड़ना होगा। पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी को पांच देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली करने का आदेश दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी को वह बंगला उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। पद से हटने के बाद सरकार ने तेजस्वी का आवंटन रद्द कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी ने पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली थी।
तेजस्वी को जो बंगला मिला था, उसका आवंटन रद्द करके सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया था। इस मामले को लेकर लंबे समय से सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी।