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नन रेप केस: अग्रिम जमानत के लिए आरोपी बिशप ने खटखटाया केरल हाइकोर्ट का दरवाजा

केरल में एक नन के बलात्कार के आरोपों के बीच जालंधर के विशप फ्रैंको मुलक्कल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए...
नन रेप केस: अग्रिम जमानत के लिए आरोपी बिशप ने खटखटाया केरल हाइकोर्ट का दरवाजा

केरल में एक नन के बलात्कार के आरोपों के बीच जालंधर के विशप फ्रैंको मुलक्कल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। अग्रिम जमानत की इस अर्जी के साथ ही यह भी मांग कि है कि जब तक अग्रिम जमानत पर सुनवाई चलती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी न हो।

समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई ने खबर दी है कि इस मसले पर आज ही सुनवाई होनी है।

प्रशासनिक जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं विशप
बलात्कार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने जालंधर डायोसीस की 13 सितंबर को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी एक वरिष्ठ पादरी को सौंप दी थी। बिशप मुलक्कल के अनुसार “मेरी अनुपस्थिति में मोन्साइनोर मैथ्यू कोक्कन्डम सामान्य रूप से ही डायोसीस का प्रशासन देखेंगे।”

कांग्रेस भी आई पीड़ित नन के समर्थन में
राज्य महिला कांग्रेस की सचिव एम हरिप्रिया ने इस मामले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करते हुए आरोपी बिशप की गिरफ्तारी की मांग की है।

पीड़ित नन जलांधर के बिशप फ्रैंको मुलाक्कल पर आरोप लगाया था कि विशप ने केरल के समीप कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में वर्ष 2014 से 2016 के बीच उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस आधार पर पुलिस ने 114 पन्नों में नन के बयान के साथ एफआईआर दर्ज कर ली है। नन रेप मामले में पुलिस ने केरल हाइकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें पुलिस ने कहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने नन के साथ कई बार रेप किया है। मामले में अब अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी। केरल पुलिस ने आरोपी बिशप पर आईपीसी की धारा  342, 376 (2)(के), 376 (2) (एन), 377 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

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