गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी और बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर उपचार में लापरवाही बरतने और धोखाधड़ी के आरोप हैं और वे पिछले साल सितंबर से ही जेल में हैं। हाल ही में उन्होंने जेल से एक खुला पत्र लिखकर अपने साथ हो रही नाइंसाफी को सामने रखा था।
इस पत्र के अनुसार, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है। लेकिन इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। जबकि हादसे के दिन उनकी छुट्टी मंज़ूर थी। फिर भी मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने सिलेंडरों की व्यवस्था की और बच्चों के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर हो चुका है। ऐसे में कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है।
अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 30 बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ. कफील हीरो की तरह सामने आए थे। लेकिन बाद में उन पर सिलेंडरों में हेराफेरी और लापरवाही का आरोप लगा। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120-B, 308 और 409 के तहत मामला दर्ज करवा गया।