दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।
कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उसके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के "नैतिक और भावनात्मक समर्थन" की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया था और दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट कर दिया और गवाहों को प्रभावित किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता "साउथ ग्रुप" की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसकी हिरासत में पूछताछ तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।