Advertisement

सीबीआई कोर्ट ने नौ साल बाद वंजारा को गुजरात लौटने की दी अनुमति

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुजरात के विवादित और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा को शनिवार को गुजरात लौटने की अनुमति दे दी। वंजारा पर गुजरात के पुलिस अधिकारी रहते हुए इशरत जहां और शोहराबुद्दीन शेख को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने का आरोप था। अदालत ने उनकी जमानत ‌शर्त को संशोधित करते हुए यह फैसला दिया जिस कारण वंजारा पिछले एक साल से मुंबई में थे।
सीबीआई कोर्ट ने नौ साल बाद वंजारा को गुजरात लौटने की दी अनुमति

विशेष न्यायाधीश एस जे राजे ने फैसला सुनाते हुए वंजारा की जमानत संशोधन दलील को मंजूरी दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि गुजरात में प्रवेश नहीं करने और मुंबई में ही रहने की शर्त को हटा दिया गया है। फैसला सुनाते ही वंजारा के बेटे पृथ्वी ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया और कहा, ‘मेरे पिता अब नौ साल के लंबे इंतजार के बाद घर वापसी कर सकते हैं। यह जश्न का माहौल होगा।’

अपनी जमानत संशोधन याचिका में वंजारा ने कहा था ‌कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है क्योंकि यह दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे अंतरराष्ट्रीय घोषित अपराधियों का गढ़ रहा है। शोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में जमानत पर छूटे वंजारा जमानत शर्तों के मुताबिक मुंबई तक ही सीमित हैं। इसके बाद सीबीआई अदालत ने भी उन्हें इशरत जहां मामले में जमानत देते हुए गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad