पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर सरकार और प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद हो गया है। सरकार ने आगामी 1 दिसंबर से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मास्क न पहनने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाने का फरमान जारी कर दिया है। यह नाइट कर्फ़्यू 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ़्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। होटल, रैस्टोरैंट, मैरिज पेलेस रात 9.30 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
यह फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की तरफ से कोविड रिव्यू मीटिंग दौरान लिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी नए हुक्मों में साफ़ कहा गया है कि होटल, रैस्टोरैंट, मैरिज पेलेस रात 9.30 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
दरअसल, दिल्ली-एन.सी.आर. की गंभीर स्थिति और पंजाब में दूसरी लहर के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बुधवार को सभी कस्बों और शहरों में रात के कर्फ्यू को दोबारा लागू करने सहित राज्य में कई नई पाबंदियां लगाने के आदेश दिए हैं। 1 दिसंबर से न मास्क पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करने पर जुर्माना 500 से 1000 रुपए तक कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने अलर्ट करते कहा कि लोग किसी भी हालात में इन नियमों का उल्लंघन न करें। इन आदेशों पर 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने के लिए कहा है ताकि निजी अस्पतालों की मदद ली जा सके। मुख्यमंत्री कैप्टन ने ऑक्सीजन और आई.सी.यू. बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के आदेश दिए है।