दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
Delhi Chief Secretary alleged assault case: Delhi's Tis Hazari Court rejects bail plea of AAP's Amanatullah Khan and Prakash Jarwal. Both to remain in judicial custody.
— ANI (@ANI) February 23, 2018
कोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन सरकारी गवाह बन गए हैं और उनका कोर्ट और पुलिस के सामने बयान दर्ज हो गया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है, 'मैं मीटिंग के बीच में वॉशरूम गया और जब वापस लौट तो देखा कि एमएलए अमानतुल्लाह खान और प्रकाश ज़रवाल ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के घेरा हुआ है और वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उनका चश्मा भी नीचे गिर गया।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वी के जैन ने पुलिस के सामने कुछ और बयान दिया था, अब दूसरा बयान दबाव देकर दिलवाया गया है। वीके जैन के मुताबिक मीटिंग किसलिए बुलाई गई ये उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ही मुख्य सचिव को फोन कर मीटिंग में आने के लिए कहा था।