महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई तक लागू रहेंगी। ये प्रतिबंध लॉकडाउन की तरह ही सख्त होंगी।
राज्य सरकार ने संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके मुताबिक, जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।
ये हैं नए नियम-
-सरकारी कार्यालय में केवल 15 फीसदी कर्मचारी ही रह सकते हैं। पहले यह संख्या 50 प्रतिशत थी।
-शादी समारोह और हॉल तक ही सीमित होंगे और सिर्फ 25 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह केवल 2 घंटे का रहेगा। यदि इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।
-लोकल ट्रेन और मेट्रो का इस्तेमाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ-साथ डॉक्टर और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही कर पाएंगे।
-निजी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा।
-यदि इंटरसिटी या इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा करते हैं तो 14 दिन का क्वांरटीन होना होगा।
-एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैम्प लगेगा।
-अंतर जिला बसें अंतर और ठहराव के बारे में डीएमए को सूचित करेंगी।
-निजी वाहनों को बिना वैध कारण के इजाजत नहीं
बता दें कि देश में कोरोना महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 67 हजार से अधिक नये मामले सामने आये तथा 568 और मरीजों की मौत हुयी जबकि चिंता की बात यह है कि सक्रिय मामले अब सात लाख के करीब पहुंच गये हैं।
राज्य में नये मामलों की तुलना में स्वस्थ मरीजों की संख्या कम होने से सक्रिय मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है। इस दौरान सक्रिय मामलों में 11,891 की और वृद्धि होने से इनकी संख्या बुधवार को बढ़ कर 6,95,747 तक पहुंच गयी जो पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य में इस दौरान संक्रमण के सर्वाधिक (पूरे देश में) 67,468 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40 लाख के पार 40,27,827 पहुंच गयी है। इससे पहले मंगलवार को 62,097 नये मामले सामने आये थे।