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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का फैसला, कैबिनेट ने इस विधेयक को दी मंजूरी

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होगा, इसके लिए मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक...
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का फैसला, कैबिनेट ने इस विधेयक को दी मंजूरी

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होगा, इसके लिए मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 को स्वीकृति दी है, जिससे राज्य में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों द्वारा संचालित संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा का लाभ मिलेगा।

वर्तमान में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाता है।

विधेयक 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 निरस्त हो जाएंगे, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहाँ हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी गई। इसके लागू होने के बाद, मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषाओं की पढ़ाई भी संभव हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए उससे मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि यह प्राधिकरण इन संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को सुगम बनाने और बढ़ावा देने के लिए काम करेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका शैक्षिक विकास हो सके।

प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को तभी मान्यता प्रदान करेगा जब आवेदक कुछ शर्तें पूरी करेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है या शुल्क, दान, अनुदान या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग पाया जाता है, तो उस संस्थान की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए तथा विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

सूत्रों ने बताया कि अधिनियमित होने के बाद यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना तथा शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को संकीर्ण मानसिकता वाला बताया और पूछा कि उसे 'मदरसा' जैसे उर्दू शब्दों से परहेज क्यों है।

रावत ने संवाददाताओं से कहा, "भाजपा के लोग संकीर्ण सोच वाले हैं। मदरसा एक उर्दू शब्द है और उर्दू गंगा-जमुनी संस्कृति की उपज है। मदरसों का अपना इतिहास है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। आपको उर्दू शब्द से दिक्कत क्यों है?"

यह पूछे जाने पर कि क्या यह सरकार द्वारा मदरसों को खत्म करने का प्रयास है, रावत ने कहा, "यह उनकी मंशा है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।"

उधर, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "इससे आने वाले समय में सभी समुदायों, खासकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से धार्मिक शिक्षा प्रभावित नहीं होगी और यह पहले की तरह जारी रहेगी। 

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