पुलिस ने राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड के एक जलशोधन संयंत्र में बने बोरवेल में गिरे 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विचित्र वीर ने बताया, ‘‘विकासपुरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मामले की जांच की जाएगी।’’
पुलिस ने बताया कि 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए लगभग 12 घंटे तक बचाव अभियान चलाये जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और रविवार को व्यक्ति का शव बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया।