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सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, अंतरिम रोक की मांग की

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश...
सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, अंतरिम रोक की मांग की

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में आप सरकार ने कहा कि यह "कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक अभ्यास" है जो शीर्ष अदालत और संविधान की बुनियादी संरचना को "ओवरराइड" करने का प्रयास करता है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के अलावा इस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।

केजरीवाल सरकार कई हफ्तों से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रही है और उसे हासिल कर रही है। इसके लिए, केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेता देश भर में घूम रहे हैं और इस मुद्दे पर समर्थन मांगने के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं।

अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अध्यादेश, जो शीर्ष अदालत के फैसले के कुछ दिनों बाद आया है, कार्यकारी आदेश के माध्यम से शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को "ओवरराइड" करने का एक स्पष्ट प्रयास है। अध्यादेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि यह "कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक अभ्यास" है जो अनुच्छेद 239एए में एनसीटीडी के लिए निहित संघीय, लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करता है और स्पष्ट रूप से मनमाना है।

7 मई में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद केंद्र दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर एक अध्यादेश लाई कि दिल्ली में पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था मामलों को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार के पास है।

केंद्र का अध्यादेश अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देता है। अध्यादेश के अनुसार, दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की स्थापना की जाएगी। एनसीसीएसए में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे, उन्होंने कहा कि निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। 11 मई के शीर्ष अदालत के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

ऐसे समय में जब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ 2024 का आम चुनाव मिलकर लड़ने के लिए एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है, केंद्र का अध्यादेश आप और कांग्रेस के बीच विवाद की जड़ बनकर उभरा है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसने अब तक अध्यादेश पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, कांग्रेस के भीतर से ऐसी आवाजें उठी हैं जो अध्यादेश पर आप के रुख का विरोध करती हैं।

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