दिल्ली सरकार ने नौरोजी नगर, नेताजी नगर और किदवई नगर में सरकारी भवनों के निर्माण के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी वापस ले ली है तथा इसकी सिफारिश उपराज्यपाल को भेज दी है। दक्षिणी दिल्ली के इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार जुलाई तक पेड़ न काटने के आदेश दिए थे। मामले में एनबीसीसी की ओर से कहा गया कि एनजीटी में ये मामला बहुत साल चला और आखिर में एनजीटी ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी। जबकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एनजीटी के आदेश का हवाला नहीं दिया।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि साउथ दिल्ली में करीब 20 हजार पेड़ काटे जाने की योजना है जबकि दिल्ली में 9 लाख पेड़ों की पहले से ही कमी है। हाईकोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाते हुए कहा कि क्या दिल्ली यह नुकसान सहन कर सकती है। वहीं, एनजीटी ने पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है। एनजीटी में इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
उधर, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर रोड के फ्लाईओवर को डबल लेन बनाया जाएगा। शास्त्री पार्क पर भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। दोनों फ्लाईओवर पर करीब 303 करोड़ की लागत आएगी। इनके निर्माण में दो साल का समय लगेगा।