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आय से अधिक संपत्ति मामला: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में चार साल...
आय से अधिक संपत्ति मामला: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर गुरूवार को बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान चौटाला ने अदालत से बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। 

अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा कि था वह आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति हासिल करने का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहे।

गौरतलब है कि सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई।

 
 

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