Advertisement

21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।
21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

आयोग ने 23 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख भी तय की। गत 29 अगस्त को उसने तथाकथित दूसरी याचिका खारिज करने की आप विधायकों की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

आयोग ने अपने आदेश में कहा,  पैरा में जो लिखा है, वह कुछ अतिरिक्त आरोप लगाते हैं एवं कटाक्ष करते हैं। तदनुसार पैराग्राफ को याचिकाकर्ता की 28 दिसंबर, 2015 की तारीख वाले :तथाकथित दूसरी याचिका: जवाब से हटाने का निर्देश दिया जाता है।

दूसरे शब्दों में आयोग ने दूसरी याचिका के जरिये दायर किए गए अतिरिक्त आरोप शामिल करने से मना कर मूल याचिका के दायरे का विस्तार करने से इनकार कर दिया। वकील प्रशांत पटेल ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 19 जून, 2015 को राष्ट्रपति के समक्ष पहली याचिका दायर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के मांगने पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए थे। लेकिन आप ने दावा किया था कि संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज दूसरी याचिका है जिनपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad