एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1,02,16000 रुपये को अस्थायी तौर पर कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसे आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद किशोर भजियावाला से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जब्त किए थे।
ईडी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर भजियावाला और उसके बेटों जिगनेश और विलास के खिलाफ एक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी। नोटबंदी के बाद कालेधन पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने अपने अभियानों के तहत पिछले साल दिसंबर में उसके परिसर की तलाशी ली थी और सोना एवं नकदी जब्त की थी, जिसके बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
ईडी ने आरोप लगाया था कि भजियावाला परिवार ने नोटबंदी के बाद अपने बिना हिसाब-किताब धन की बड़ी राशि को नए ऊंचे मूल्य के नोटों और अन्य कीमती सामान में बदलवाया था। यह उसने बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से कथित तौर पर सांठगाठ करके गलत पहचान बताकर, फर्जीवाड़ा करके और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके किया था। (एजेंसी)