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इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन, 31 मई को पेश होने का आदेश

नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय...
इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन, 31 मई को पेश होने का आदेश

नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल कान्फ्रेंस नेता को आज समन जारी किया है। अब्दुल्ला को 31 मई को दिल्ली के मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने अब्दुल्ला को मनी लान्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।

ईडी ने इससे पहले फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया था। ईडी ने फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी।

जानकारी के अनुसार यह पूछताछ जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले के संबंध में बताई जा रही है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। फारूक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यहां मुख्यालय में 31 मई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।

बता दें कि फारुक अब्दुल्ला ने दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट असोसिएश के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इसका गलत इस्तेमाल किया था। वर्ष 2001 से 2011 के बीच फारुक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने बीसीसीई की संस्था में अपने लोगों की नियुक्ति की ताकि इसमे आने वाली स्पॉन्सरशिप के पैसों को बाहर भेज सके।

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