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ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर नगर निगम चंडीगढ़ व डीसी ने जवाब के लिए समय मांगा

18 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोपों पर मंगलवार को नगर निगम, डीसी व अन्य प्रतिवादियों ने जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 20 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है।
ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर नगर निगम चंडीगढ़ व डीसी ने जवाब के लिए समय मांगा

नगर निगम के पूर्व मेयर हरफूल चंद्र कल्याण की तरफ से याचिका दायर कर पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट ने इससे पहले ईवीएम को सील किए जाने के निर्देश दिए थे। इस पर कोर्ट में कहा गया कि ईवीएम मशीनों को मतगणना के बाद सील ही रखा जाता है। याचिका में कल्याण ने 18 दिसंबर को कराए गए निगम चुनावों को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने वार्ड नंबर सात से इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर नगर निगम का चुनाव लड़ा। चुनाव की जो प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन ने तय की है उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही लगातार एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया। इसके लिए ईवीएम से भी छेड़छाड़ की गई। इस छेड़छाड़ के बारे में किसी को पता न चले इसके लिए कई जरूरी प्रक्रियाओं को बायपास कर दिया गया।

 

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