Advertisement

घरेलू हिंसा: सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
घरेलू हिंसा: सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर

दक्षिण-पश्चिम दिल्‍ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा, कल शाम द्वारका उत्तरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 307 (हत्या के प्रयास) और 498-ए (विवाह में साथी के प्रति क्रूरता) और 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विधायक और उनकी पत्नी के बीच सुलह के चार प्रयासों के विफल होने और लिपिका द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बाद दर्ज हुई है कि पुलिस को अब आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 

उल्‍लेखनीय है कि एक स्‍थानीय अदालत ने सात जुलाई को भारती की अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदन समय पूर्व दायर किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। लिपिका ने दिल्ली महिला आयोग के समक्ष 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि 2010 में शादी के समय से ही उनके पति दुर्व्‍यहार करते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस से भी शिकायत की थी।

संपर्क किए जाने पर लिपिका ने आज कहा कि अभी उन्हें भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने अब तक पुलिस से नहीं सुना है और इस बात से अवगत नहीं हूं कि प्राथमिकी मेरी शिकायत पर दर्ज की गई है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad