पशुपालन घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय का आग्रह किया।
अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी मियाद काट ली है। 11 माह अधिक की सजा जेल काट चुके हैं।
बता दें कि गंभीर रूप से बीमार लालू प्रसाद को जमानत के मामले में लगातार निराशा हाथ लग रही है। इसके पहले एक अप्रैल को सुनवाई होनी थी मगर कोर्ट नहीं बैठी। रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बीते 25 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लालू प्रसाद लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी तबीयत को देखते हुए न्यायिक हिरासत में उन्हें रांची के रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) में एडमिट किया गया था। वहां किडनी की समस्या बढ़ने के बाद एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया है, वहीं उनका इलाज चल रहा है। 20 प्रतिशत से कम क्षमता के साथ उनकी किडनी काम कर रही है। अब 22 अप्रैल को सुनवाई के बाद ही जमानत के मामले में तस्वीर साफ होगी।