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गोवा: विवादित रेस्टोरेंट से जुड़ी शिकायत पर आज सुनवाई करेगा आबकारी विभाग

गोवा आबकारी आयुक्त वकील-एक्टिविस्ट एरेस रॉड्रिक्स द्वारा दायर एक शिकायत पर शुक्रवार को सुनवाई...
गोवा: विवादित रेस्टोरेंट से जुड़ी शिकायत पर आज सुनवाई करेगा आबकारी विभाग

गोवा आबकारी आयुक्त वकील-एक्टिविस्ट एरेस रॉड्रिक्स द्वारा दायर एक शिकायत पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तरी गोवा के असगाओ में एक विवादास्पद अपमार्केट रेस्तरां चलाने का लाइसेंस "अवैध रूप से" प्राप्त किया गया था और इस साल इसे एक व्यक्ति के नाम पर नवीनीकृत किया गया, जिनकी 2021 में मृत्यु हो गई।

बता दें कि आउटलेट, 'सिली सोल्स कैफे एंड बार', एक उग्र विवाद के केंद्र में आ गया जब पिछले हफ्ते कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का इस रेस्टोरेंट संबंध है, हालांकि इसे ईरानी ने खारिज कर दिया था।

ईरानी की बेटी के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल का न तो स्वामित्व है और न ही वह रेस्तरां का संचालन कर रही है।

एक नोटिस में, आबकारी आयुक्त नारायण गाड ने कहा कि वह 29 जुलाई (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे गोवा राज कार भवन अल्टिन्हो में शिकायत पर सुनवाई करेंगे।

रॉड्रिक्स की शिकायत पर आबकारी आयुक्त ने 21 जुलाई को आउटलेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

रॉड्रिक्स ने अपनी शिकायत में कहा कि गोवा में उत्पाद शुल्क नियम केवल मौजूदा रेस्तरां को बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हैं, लेकिन मौजूदा मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

शिकायत कहा गया, "आबकारी विभाग ने 18 फरवरी 2021 को, कानून के उल्लंघन में, परिसर में खपत के लिए विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए एक लाइसेंस जारी किया, साथ ही बिना आवश्यकता के भारतीय निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए एक और लाइसेंस जारी किया। रेस्टोरेंट लाइसेंस लागू है।"

उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड के बावजूद एक एंथनी डिगामा के नाम पर लाइसेंस को मंजूरी दी गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि वह मुंबई का निवासी था और यह दस्तावेज केवल 30 दिसंबर, 2020 को जारी किया गया था, जो कि आबकारी लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया गया था।

रॉड्रिक्स ने अपनी शिकायत में, जून में मापुसा में स्थानीय उत्पाद शुल्क कार्यालय को भी बताया, कानून के स्पष्ट उल्लंघन में, "पिछले साल 17 मई, 2021 को उनके निधन के बावजूद दगामा के नाम पर उत्पाद लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था।"।

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