गुजरात विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और वरिष्ठ भाजपा नेता निंबेन आचार्य सहित दो अन्य को 2009 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई।
सोमवार को मोरबी मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी को सजा सुनाते हुए 30 दिनों के अंदर आदेश को चुनौती देने का मौका दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे जी दामोदर ने कच्छ जिले के भुज से विधायक आचार्य, पूर्व भाजपा विधायक कांति अमृतिया और पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक मनोज पानारा पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) के तहत दोषी ठहराया गया।
मोरबी के तत्कालीन चुनाव अधिकारी ए जे पटेल के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, तीनों ने 2009 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोरबी के मतदाताओं को धन और उपहार देकर आकर्षित करने की कोशिश की थी।
जब 2009 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, तो अमृतिया मोरबी के मौजूदा विधायक थे, जबकि आचार्य राज्य के कच्छ क्षेत्र के अंजार सीट से मौजूदा विधायक थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अमृतिया मोरबी से हार गए।