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ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली...
ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को "व्यास तहखाना" या मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी के आदेश के द्वारा उन्होंने वहां पूजा करने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि "व्यास तहखाना" में पूजा जारी रहेगी।

दोनों अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, "मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत को जिला न्यायाधीश द्वारा 17 जनवरी को पारित आदेश, जिसमें वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने और 31 जनवरी का आदेश जिसके द्वारा जिला अदालत ने तहखाना में पूजा की अनुमति दी थी, में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।"  

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 15 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई थी जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।

मस्जिद के तहखाने में चार 'तहखाने' (तहखाने) हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो वहां रहते थे। इससे पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'व्यास का तेखाना' क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति देने का फैसला पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन था। 

उन्होंने कहा, "जिस जज ने फैसला सुनाया, वह रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी दिन था। जज ने 17 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया। उन्होंने खुद कहा था कि 1993 के बाद से कोई प्रार्थना नहीं की गई। 30 साल हो गए हैं। उन्हें कैसे पता चला कि अंदर मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है।''

औवेसी ने कहा, "उन्होंने 7 दिनों के भीतर ग्रिल खोलने का आदेश दिया है। अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। यह गलत निर्णय है। जब तक मोदी सरकार यह नहीं कहती कि वे पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े हैं, यह जारी रहेगा। बाबरी मस्जिद स्वामित्व मुकदमे के फैसले के दौरान, मैंने यह आशंका व्यक्त की थी। पूजा स्थल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल संरचना का हिस्सा बनाया गया था, फिर निचली अदालतें आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही हैं?" 

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