दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है.। गिरावट देखने के बाद दिल्ली में कोरोना अनलॉक पार्ट-5 का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 28 जून से जिम और योगा संस्थानों खोले जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए 50 फीसदी की क्षमता तय कर दी गई है।. मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी छूट मिली है।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल मालिक की ज़िम्मेदारी होगी. नियम उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इमारत को सील भी किया जा सकता है। घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी। 28 जून सुबह 5 बजे से 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक आदेश में लिखी प्रतिबंधित एक्टिविटीज पर पाबंदी जारी रहेगी।
ये खुला रहेगा
-सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
-प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
-सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
-सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
-रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
-50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे बार. बार खोलने के लिए समय सीमा तय की गयी. दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बार।
-मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
-50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी।
-मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत
होगी। हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी।
-जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा।
-अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
-दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी।
-दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
-ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त होगी।
-धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
-पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत है।
ये रहेगा बंद
-स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट,
-सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी।
-स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स
-सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स
-एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क
- बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल
-बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सहिबिशन्स
-स्पा